अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक संस्थाएं नए सिरे से लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करें

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019-20 हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं को नए सिरे से लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
      कलेक्ट्रेट स्थित पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्व में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदत्त लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड के साथ-साथ संस्थाओं के ई-मेल आई.डी. एवं मोबाइल नंबरों को केन्द्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल से निरस्त कर दिया गया है । ताकि वर्ष 2019-20 में प्रत्येक शैक्षणिक संस्था को नये सिरे से लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा सके । जिन शैक्षणिक संस्थाओं के पास वैध डाईस कोड या एआईएसएचई कोड नहीं है, उन्हें अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्टल से अपंजीकृत किया जायेगा ।  लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वैध डाईस कोर्ड या एआईएसएचई कोड प्राप्त करने के पश्चात् छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्थाओं को पोर्टल पर पंजीकरण का प्रावधान किया गया है । वैध डाईस कोड या एआईएसएचई कोड प्राप्त करने की जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्था की है ।
      प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति के लिए अधिकृत नोडल अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म अपनी संस्था से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ भरकर उसका प्रिंट दो प्रतियों में निकाला जाकर अपने संस्था प्रमुख से सत्यापित कराया जाकर दोनों प्रतियों को समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में सहायक संचालक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । इसका सत्यापन पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक द्वारा किया जायेगा ।
      प्रिंट आउट एवं दस्तावेजों के माध्यम से दी गई जानकारी सही पाये जाने पर सहायक संचालक द्वारा प्रिंट आउट की दोनों प्रतियों को हस्ताक्षर एवं सील द्वारा सत्यापित कर प्रिंट आउट की एक मूल प्रति अपने पास रखी जाय और दूसरी मूल प्रति संबंधित शैक्षणिक संस्था के अधिकृत छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को वापस की जायेगी । सहायक संचालक से प्राप्त सत्यापित मूल प्रति को संबंधित शैक्षणिक संस्था द्वारा संस्था में सुरक्षित रखा जायेगा । ताकि विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्था के निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके। 

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