जीएसटी लागू होने के दूसरे महीने अगस्त में टैक्स कलेक्शन रहा 90,669 करोड़ रुपये

नई दिल्लीदेश में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के दूसरे महीने अगस्त में कुल 90,669 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है।बयान में कहा गया, 'विभिन्न श्रेणियों में जीएसटी के तहत 25 सितंबर तक 90,669 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें कंपोजिशन स्कीम का चयन करने वाले 10.24 लाख टैक्सपेयर्स द्वारा दिया गया जीएसटी का आंकड़ा शामिल नहीं है। इसी तरह जुलाई महीने के लिए संशोधित आकलन के अनुसार जीएसटी संग्रह 94,063 करोड़ रुपये हो गया। पहले यह अनुमान 92,283 करोड़ रुपये था।

बयान के मुताबिक, अगस्त महीने में केंद्रीय जीएसटी के तहत 14,402 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी के तहत 21,067 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी के तहत 47,377 करोड़ रुपये और लग्जरी उत्पादों पर लगाए गए क्षतिपूर्ति सेस से 7,823 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यहां यह उल्लेखनीय है कि अगस्त महीने के लिए जीएसटी भुगतान और जीएसटीआर- 3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर थी।

बयान में आगे कहा गया है कि अभी भी ऐसे कई टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने जुलाई या अगस्त का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आंकड़ों में होने वाली वृद्धि के बारे में आने वाले समय में बताया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगस्त महीने के लिए 68.20 लाख लोगों को कर का भुगतान करना था, लेकिन 25 सितंबर तक इसमें से 37.63 लाख लोगों ने जीएसटीआर- 3बी दाखिल किया है।

देश में अप्रत्यक्ष टैक्स की जीएसटी व्यवस्था को एक जुलाई से लागू किया गया। इसमें एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष टैक्सों को समाहित किया गया है। जीएसटी लागू होने के पहले महीने जुलाई के लिए 31 अगस्त तक कुल 94,063 करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ।

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