नई दिल्ली। रेलवे से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे बोर्ड ने खाली पदों को भरने और रेल सेवाओं का कामकाज सुचारू बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को संविदा पर दोबारा सेवा में रखने की योजना दो साल और बढ़ा दी है। अब यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2028 तक प्रभावी रहेगी।
रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना (एन) यूके तिवारी की ओर से इस संबंध में सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे की उत्पादन इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले से आवश्यकता के अनुसार विभिन्न रिक्त पदों पर अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकेंगी।
रिटायर्ड रेलकर्मियों की संविदा पुनर्नियुक्ति व्यवस्था पहले 15 अक्टूबर 2026 तक लागू थी। रेलवे बोर्ड ने इसकी अवधि बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर 2028 कर दी है।
किन खाली पदों पर ली जा सकती हैं रिटायर्ड कर्मचारियों की सेवाएं?
रेलवे बोर्ड के पूर्व आदेशों के तहत गैर-राजपत्रित (नॉन-गजेटेड) रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा के आधार पर दोबारा सेवा में रखने की व्यवस्था लागू की गई थी।
इसके अलावा रेलवे अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में खाली पैरा-मेडिकल पदों तथा केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों (CTI) में इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर के रिक्त पदों पर भी जरूरत के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारियों की सेवाएं लेने का प्रावधान है।
● गैर-राजपत्रित रिक्त पद
● रेलवे अस्पताल और डिस्पेंसरी के पैरा-मेडिकल पद
● केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान (CTI)
● इंस्ट्रक्टर एवं सीनियर इंस्ट्रक्टर के रिक्त पद
15 अक्टूबर 2026 को खत्म होने वाली थी पुरानी अवधि
इस व्यवस्था की मौजूदा वैधता 15 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित थी। यानी अवधि बढ़ाने का फैसला नहीं होता तो अगले महीने यह व्यवस्था समाप्त हो जाती। अब रेलवे बोर्ड ने इसे अगले दो साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति जारी रहेगी
नई अवधि : 15 अक्टूबर 2028 तक
OPS वाले रिटायर्ड कर्मचारियों का ऐसे तय होगा मानदेय
रेलवे बोर्ड के आदेश में वेतन, भत्तों और अवकाश से संबंधित व्यवस्था भी स्पष्ट की गई है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर दोबारा नियुक्त किए जाने की स्थिति में उनका मानदेय, भत्ते और अवकाश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 9 दिसंबर 2020 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित होंगे।
NPS कर्मचारियों के लिए अलग नियम
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें और मानदेय वित्त मंत्रालय द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
| पेंशन व्यवस्था | मानदेय/सेवा शर्तों का आधार |
|---|---|
| OPS | वित्त मंत्रालय के 9 दिसंबर 2020 के दिशानिर्देश |
| NPS | वित्त मंत्रालय के 18 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुसार |
पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों में पहले ही अलग व्यवस्था के तहत निर्णय लिया जा चुका है, उन्हें उनके सामान्य कार्यकाल अथवा 15 अक्टूबर 2026 तक दोबारा नहीं खोला जाएगा। अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
योजना की अवधि बढ़ने से रेलवे जरूरत के अनुसार अनुभवी रिटायर्ड कर्मचारियों की सेवाएं लेकर खाली पदों के कारण कामकाज पर पड़ने वाले असर को कम कर सकेगा। साथ ही नियमित नियुक्तियों तक आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।



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