जबलपुर पुलिस के प्रतिवेदन पर NSA तहत एक और शातिर बदमाश जब्बार उर्फ नईम के विरूद्ध जारी किया वारंट

 


सच की दुनिया:थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शातिर बदमाश जब्बार उर्फ नईम जिसके विरुद्ध 30 अपराध हत्या का प्रयास, लूट, बमबाजी, आर्म्स एक्ट,  मारपीट अवैध वसूली आदि के दर्ज है को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर आज कराया जा रहा केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध 


                   थाना प्रभारी कोतवाली श्री अनिल गुप्ता ने बताया कि जब्बार उर्फ नईम पिता फारुख खान  उम्र 39 वर्ष निवासी ढलगर मोहल्ला कोतवाली का एक शातिर  अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति  है  जब्बार के विरूद्ध थाना कोतवाली, हनुमानताल,  गोहलपुर में  हत्या का प्रयास, लूट, बम बाजी, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट, जुआ सट्टा   के 30 अपराध  पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर  प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ साथ जिला बदर की कार्यवाही भी की गयी, किंतु जब्बार उर्फ नईम आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त शातिर बदमाश नईम  के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।

                        आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री गोपाल खांडेल  एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश जब्बार के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिला दण्डाधिकारी जबलपुर डॉ. इलैयाराजा टी (भा.प्र.से.)  के द्वारा बदमाश जब्बार  की आपराधिक गतिविधियों केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश जब्बार उर्फ नईम को जारी एन.एस.ए. के वारंट में आज दिनॉक 14-6-2022 को विधिवत गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया जा रहा है।

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