फर्जी समिति पंजीयन पर जबलपुर के कई लोगों से करोड़ों की वसूली और धर्मांतरण करने वालों पर ईओडब्ल्यू की सख्त कार्यवाही दर्ज हुई f.i.r.

 प्रेस विज्ञप्ति, आवेदक          :-      प्रतिष्ठित परिवार जबलपुर सिविल लाइन

आरोपी गण      :-      1.  वेपुरी जय सिडनी ( पदाधिकारी )

                                2.  वेपुरी माधवी पति वैपुरी जय सिडनी  (अध्यक्ष-पदाधिकारी  )

               Christian Organization for Social Service    

               Registration


दोनों निवासी  :- 168 मंडला रोड  तिलहरी , शिविर गार्डेन के सामने  केलवरी लुथरन चर्च जबलपुर अंतर्गत थाना गोरा बाजार मो –  0761-4005205 7000167192 -9754417704- 9826447562,


email : - cossorganization1987@gmail.com  website www.coss.org.in, https://www.coss.org.in/contact.php, jaisidney1967@yahoo.com  

 

आरोपी गणों ने चार अलग-अलग बैंकों में खाता खोलें और धर्मांतरण के उद्देश्य से आम जनता से स्कूल खोलने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले जो ईओडब्ल्यू के द्वारा जांच अधिकारी की कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग राशि 2 करोड़ 60 लाख रुपए हैं एक विदेशी कंपनी यू होरीजॉन कॉरपोरेशन लिमिटेड, से रुपया भारत देश में अपने खातो में अवैध रूप से हस्तांतरित कराया गया इन दोनों आरोपी गण के द्वारा सिडनी इंटरनेशनल के नाम से एक स्कूल खोला गया साथ ही कटियाघाट एरिया में कई गरीब आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को धर्मांतरण का शिकार बनाया साथ ही इन लोगों के द्वारा शहर के संभ्रांत परिवारों के   लोगों से और व्यापारियों से स्कूल में निवेश हेतु किस्तों में करोड़ों रुपए लिए गए हैं जिसके वापसी भुगतान हेतु आरोपी के द्वारा चेक भी जारी किए गए थे जोकि बाउंस हो गए और न्यायालय में चेक बाउंस के कई केस चल रहे हैं कई लोगों के शिकायत करने के उपरांत मामले अलग-अलग थानों में अभी अनुसंधान अंतर्गत हैं परंतु आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर के द्वारा आज दिनांक को एक आरोपी के विरुद्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 406 - 420 एफ आई आर दर्ज की गई है दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं eow जांच अधिकारी के द्वारा दोनों आरोपी गणों को कई नोटिस साक्ष्य और कथन देने के लिए जारी किए गए थे उपस्थित नहीं हुए उनके द्वारा लगातार साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था और आवेदकों के विरुद्ध तथ्यहीन  तर्कों पर आवेदन देते हुए गुमराह करने हेतु प्रयास किया गया परंतु निष्पक्ष जांच 2 महीने चली और उसके उपरांत वास्तविकता खुलकर सामने आ गई, आरोपी गण के द्वारा भारत देश के बाहर से मंगाई गई करोड़ों की राशि और इस transactions  से संबंधित 7 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही जारी है साथ ही फर्म एंड सोसायटी विभाग से इनके ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेज तलब किए गए हैं जिसमें कई प्रकार की अलग-अलग भ्रान्तिया  उत्पन्न हुई है जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 1980 में किसी अन्य टीम के द्वारा लीड की जाती थी और वर्तमान में पिछले 7 वर्षों से आरोपी गण के द्वारा खुद  से लीड किया जा रहा है और फर्म एंड सोसायटी विभाग में इस ऑर्गेनाइजेशन का खुद को अध्यक्ष घोषित करने के लिए कूट रचित दस्तावेज अपनी एक समिति, जिसमें अपने ही कर्मचारी नौकरों को सदस्य बनाकर खुद को अध्यक्ष और सचिव घोषित करते हुए कई बैंक अकाउंट खोलें जिसमें आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है और यही यही मुख्य आधार है कि इनके द्वारा किए गए सभीकृत्यों  के विरुद्ध भारतीय दंड  विधान की धारा 467-468 की वृद्धि होने की संभावना है,   कार्रवाई में जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा अवैध स्त्रोतों से अर्जित की गई धनराशि से खरीदी गई संपत्तियों को जांच अधिकारी और विभाग के निर्देशन में सीज  किया जाएग, जिसमें प्रकरण  के निराकरण  होने तक इन्हें किसी भी प्रकार से एग्रीमेंट और विक्रय करने की अनुमति नहीं रहेगी, आरोपी गढ़ के द्वारा आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए फर्जी डोमेन और वेबसाइट का निर्माण भी किया था और ऑनलाइन चंदा राशी एकत्रित की जाती थी   राशि का उपयोग समाज विरोधी गतिविधियों में किया जाता रहा है इस पर भी विस्तृत जांच जारी है बहुत ही जल्दी अगली जांच रिपोर्ट पर 



f.i.r. no. 34/2022  e.o.w. Jabalpur  u/s 406-420

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