जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना




जबलपुर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रकरण में जवाब न देने पर सामान्य प्रशासन विभाग व विधि विभाग पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग व विधि विभाग के प्रमुख सचिव को 18 अप्रैल न्यायालय में हाजिर होने आदेशित किया है। उक्त आदेश आज न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने शासकीय अधिवक्ताओ की नियुक्तियों में आरक्षण नियम लागू करने की सुनवाई करते हुए ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका मे दिये। उक्त याचिका में आठ अवसरों के वावजूद भी सामान्य प्रशासन विभागए बिधि विभाग ने जबाब दाखिल नही किया । उक्त प्रकरण की आज न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया तथा प्रकरण के आईसी के विरूद्ध 10 हज़ार की काष्ट लागाते हुए आदेशित किया गया कि उक्त राशि ओआईसी अपनी सेलरी से लीगल फण्ड में जमा करें इसके साथ ही आगामी तारीख 18 अप्रेल को को सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत कोर्ट में उपस्थित रहेंगे । याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से आधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुरए विनायक शाहएउदय कुमारएपरमानंद साहू ए प्रश्न चौरसिया पैरवी कर रहे है । प्रकरण की आगामी सुनवाई 18 अप्रेल को होगी ।

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