पनागर स्थित बस स्टैण्ड में सूदखोर पप्पू राय द्वारा 25 लाख रुपए कीमती शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित होटल को किया गया जमींदोज
मध्यप्रदेश शासन द्वारा भू-मफिया, राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिये गये हैं, दिये गए निर्देशों के तहत पुलिस एवं प्रशासन तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट एवं उनके द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयार की गई है तथा उनके विरूद्व कार्यवाही की योजना तैयार कर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
थाना पनागर में दिनांक 2.12. 2021 को मनोज कुमार रहेजा निवासी पनागर की शिकायत पर पप्पू राय पिता दयालू राय उम्र 30 वर्ष निवासी बस स्टैंड पनागर सहित 8 सूदखोरों के विरुद्ध धारा 384, 34 भा.द.वि. एवं 3, 4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।शिकायत के बाद से ही पप्पू राय घर से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।
पप्पू राय के द्वारा बस स्टैंड पनागर में 150 वर्गफीट शासकीय जमीन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, पर अवैध कब्जा कर 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण कर होटल चलाए जाने की जानकारी लगने पर आज दिनांक 14-12-21 को कलेक्टर जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पप्पू राय द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्मित की गई होटल को जमीदोज किया गया है ।
विवाद होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा जमींदोज करने की कार्यवाही के दौरान एसडीएम जबलपुर श्री पी.के. सेनगुप्ता, तहसीलदार श्रीमति नीता कोरी, नायब तहसीलदार श्रीमति सारिका रावत, थाना प्रभारी पनागर श्री आर.के. सोनी, सीएमओ पनागर श्री शैलेन्द्र कुमार ओझा सहित नगर पालिका पनागर की टीम मौजूद थी।