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मध्यप्रदेश में Fees भुगतान न करने के आधार पर परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा

 


भोपाल। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार (Minister of State for School Education (Independent Charge) and General Administration) ने कहा कि अभिभावकों या छात्रों द्वारा फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर, कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया फीस के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र से अंडरटेकिंग (Undertaking) ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यह प्रदेश के समस्त सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE), मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Boards) एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

श्री परमार ने बताया कि निजी विद्यालय प्रबंधन लंबित फीस की किस्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लासेस (Online Classes) या विद्यालय (School) में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेंगे। इस आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा।

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