केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी जमीन खरीद सकता है

 


जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई नागरिक जमीन खरीद सकता है. इसके लिए अब जम्मू कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है. शर्त ये है कि ये जमीन आपको सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी. आज से ये नियम लागू हो गया है.


ध्यान रहे कि पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ स्थानीय लोग ही जमीन खरीद या बेच सकते थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जमीन को लेकर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत फैसला लिया है.


पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. इस फैसले के एक साल से अधिक हो चुके हैं. अब केंद्र ने जमीन के कानून में बदलाव किया है

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने
sach ki dunia, India's top news portal Get Latest News. Hindi Samachar