jabalpur: कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर मशीनों का परिवहन तथा संचालन रहेगा जारी

राज्य शासन ने किसानों के हित में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को निर्बाध जारी रखने का त्वरित निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के कारण जिलों में लॉक डाउन तथा कर्फ्यू की स्थिति होने के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों को फसल कटाई में सहूलियत देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को प्रतिबंध से शिथिल रखा है।
साथ ही इन मशीनों के संचालन हेतु 2 से 5 व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी समुचित सावधानियां रखने के निर्देशों के साथ अनुमति प्रदान करने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है।
      संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में फसलों की कटाई तथा उससे संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इन कार्यों हेतु प्रदेश में उपलब्ध मशीनों का उपयोग होने के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनें प्रदेश के जिलों में आकर कृषि कार्य करती हैं। लॉक डाउन तथा कर्फ्यू के कारण फसलों की कटाई आदि का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर व थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
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