मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को 10 लाख रूपए से दो करोड रूपए तक का उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण एवं सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपए मार्जिन मनी के रूप में शासन द्वारा मदद दी जायेगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारी आवेदक को 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रूपए तक मार्जिन मनी प्रदान की जायेगी। योजना के तहत इच्छुक युवक-युवतियों से 31 जुलाई 2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 
   उद्योग धंधा स्थापित करने हेतु इच्छुक युवक-युवतियां एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर scewelfare/mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दो प्रतियों में जिला अंत्यावसायी कार्यालय में भी जमा किए जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होकर जिले का निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य जरूरी है।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने