ग्वालियरः ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाई कोर्ट में जमा किया 10 हजार का जुर्माना

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर लगाया गया 10 हजार का हर्जाना हाई कोर्ट में जमा कर दिया है. न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की युगल पीठ के समक्ष प्रकरण की सुनवाई के दौरान सिंधिया की ओर से जवाब भी पेश कर दिया गया है. प्रकरण में अगली सुनवाई अगले माह में होगी.गौरतलब, है कि उपेंद्र चतुर्वेदी द्वारा एडवोकेट सीपी सिंह के माध्यम से जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें सिंधिया द्वारा बार-बार समय लिए जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पिछली सुनवाई पर 26 जून को न्यायालय ने सिंधिया के आधिपत्य वाले ट्रस्ट पर 10 हजार का जुर्माना लगाया था.दरअसल, चेतकपुरी के सामने जलभराव की जगह पर बहुमंजिला भवन बनाए जाने को लेकर एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें कहा गया है कि बंधन वाटिका के पास की सर्वे क्रमांक 1211 और 1212 सरकारी दस्तावेजों में शासकीय जमीन दर्ज है, लेकिन इस जमीन को कमलाराजा ट्रस्ट द्वारा नारायण बिल्डर को बेच दिया गया. इस जमीन पर 7 मंजिला भवन बन चुका है याचिकाकर्ता ने न्यायालय से निवेदन किया है कि इस सरकारी जमीन को मुक्त कराने के निर्देश दिए जाएं. याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर ग्वालियर, नगर निगम कमिश्नर, संयुक्त संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रजिस्टार पब्लिक ट्रस्ट, कमलाराजा ट्रस्ट,नारायण बिल्डर के संचालक राजीव गुप्ता,ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवी राजे सिंधिया और चित्रांगदा राजे को पार्टी बनाया गया है.

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