दुष्कर्म और गैंगरेप में मृत्युदंड का कानून बनाने वाला पहला राज्य बना MP

मध्य प्रदेश सरकार ने महिला और नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराधों पर कार्रवाई के लिए सख्त कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है. ये विधेयक अब विधानसभा में पेश होगा. इस प्रकार नाबालिग से रेप और गैंगरेप के आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने वाले मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा.

सोमवार से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, कैबिनेट की बैठक में अध्यापक और पंचायत सचिवों को एक जुलाई से महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की गई है.

शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले,
- नाबालिग से रेप और गैंगरेप के आरोपी को कड़ी सजा का प्रावधान
- भारतीय दंड संहिता में धारा 376-ए और 376 डीए शामिल
- रेप और गैंगरेप के मामलों में होगा मृत्युदंड का प्रावधान
- महिला से छेड़छाड़ के मामले में भी कानून होंगे सख्त
- विधानसभा में पेश होगा विधेयक
- अध्‍यापक और पंचायत सचिवों को डीए को मंजूर
- 01 जुलाई, 2017 से मिलेगा बढ़े डीए का लाभ
- छठवें वेतनमान में 3 और सातवें वेतनमान में 1 प्रतिशत के प्रस्ताव को मंजूर
- 2017-18 के लिए सप्लिमेंट्री बजट को मंजूरी
- लगभग सात हजार करोड़ का होगा सप्लीमेंट्री बजट
- निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए फीस रेगुलेशन एक्ट को मंजूरी
- दस फीसदी फीस बढ़ाने का अधिकार संस्था को होगा
- इससे ऊपर फीस बढ़ाने के अधिकारी जिला कलेक्टर को होगा
- आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता का प्रस्ताव मंजूर
- पुलिस में अजा के रूप में आरक्षण मंजूर
- निजी विवि के स्थापना के तीन प्रस्ताव मंजूर
- कौशल विकास और रोजगार निर्माण को मर्ज करने को मंजूरी, सीएम इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे

सोमवार से शुरू हो रहे मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये विधेयक पेश होंगे

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