खाना बर्बाद किया तो, सरकार लगाएगी 5 लाख का जुर्माना!

अब शादी के बाद खाना बर्बाद करने पर आपको भारी जुर्माना लगेगा। एफएसएसएआई ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा। बता दें कि कई होटलों रेस्तरां में शादी में खाने की बर्बादी आम बात है। लोग ऐसे ही थोड़ा सा खाकर फैंक देते हैं, जिससे से खाने की बर्बादी होती है।
होटल, रेस्तरां से लेकर शादी-ब्याह में खाने की बर्बादी आम है। अधिकतर लोगों को इसका पता नहीं होता कि बचे हुए खाने को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। हैरानी वाली बात यह है कि खाने की इस बर्बादी को रोकने के लिए कोई पहल करना चाहता है। इसलिए अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) बचे हुए खाने के इस्तेमाल को लेकर एक रूल आने वाला है।
कई गैर सरकारी संगठन होटल-रेस्तरां और शादीघरों से बचा हुआ खाना लेकर गरीबों में बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई मानक नहीं है। नए ड्राफ्ट में इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत होटल, रेस्तरां व शादीघरों के संचालकों को एफएसएसएआई की वेबसाइट पर पंजीकृत किया जाएगा। वहीं खाना बांटने के लिए एनजीओ अधिकृत किए जाएंगे। इस ड्राफ्ट के अनुसार, सभी राज्यों में खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। यह समिति दान में दिए गए भोजन की निगरानी करेगी और व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देगी।

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