ट्रांजेक्शन हो गया है फेल, तो बैंक आपको देगा 100 रुपये रोज का हर्जाना, जानिए क्या है तरीका

 


Bank Transaction Rules: आपके बैंक अकाउंट से किसी भी मद में पैसे कटने के कुछ समय बाद आपका पैसा वापस खाते में आ जाता है. पर कई बार ऐसा भी होता है जब आपका पैसा आने में कुछ समय लग जाता है. कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ग्राहक को अपने पैसों के लिए शिकायत तक दर्ज करनी पड़ती है. अगर आपको बैंक के इस नियम के बारे में नहीं पता तो बता दें कि शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आने पर बैंक आपको 100 रुपये रोजाना के हिसाब से हर्जाना देता है. फेल ट्रांजेक्शन के मामले में आरबीआई (RBI) के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू हैं. आप भी जान लें ये नियम….

UPI एप पर ऐसे करें शिकायत
अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई ऐप UPI APP जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा. यहां आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा. रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें. अगर आपकी शिकायत सही पाई गई तो बैंक आपका पैसा लौटा देगा.

बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी. आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी. इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा. अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना होगा. जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से शुरू हो जाएगी.

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